राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की पंचायत राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। यह चुनाव राज्य के विभिन्न पंचायतों और वार्डों में होने हैं, जिनके कार्यकाल का अंत जनवरी और मार्च 2025 में हो रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन पदों का 5 वर्षीय कार्यकाल जनवरी और मार्च 2025 में पूरा हो रहा है, उन पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे।
उपचुनाव की प्रमुख तारीखें 📅
कार्य | तारीख |
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नामांकन की तिथि | [तारीख यहाँ डालें] |
नाम निर्देशन की अंतिम तिथि | [तारीख यहाँ डालें] |
वोटिंग की तिथि | [तारीख यहाँ डालें] |
चुनाव प्रक्रिया का पालन ✔️
- वोटिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज: सभी मतदाताओं को अपना वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखा सकता, तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
- आदर्श आचार संहिता लागू: जैसे ही उपचुनाव की तारीखें घोषित की गईं, संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
वैकल्पिक पहचान दस्तावेज 📜
यदि कोई मतदाता वोटर कार्ड प्रस्तुत नहीं कर सकता तो उसे निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा:
- [दस्तावेज 1]
- [दस्तावेज 2]
- [दस्तावेज 3]
- …
इन दस्तावेजों की पूरी सूची और चुनाव संबंधित जानकारी के लिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। 📝
संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू आदर्श आचार संहिता 🚨
चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी उम्मीदवार और पार्टियां चुनाव से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने से बचें।
नोटिफिकेशन डाउनलोड करें ⬇️ [यहाँ क्लिक करें]