सरकार ने नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अब स्थानांतरण का मौका मिलेगा। सरकार ने ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया है।
📰 ट्रांसफर पर से बैन हटने का आदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं।
✅ किन विभागों में होंगे ट्रांसफर?
ट्रांसफर प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- शिक्षा विभाग: स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों में पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा।
- अन्य विभाग: अन्य सभी सरकारी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
🕒 आवेदन की समय सीमा
सरकार ने ट्रांसफर के लिए केवल 10 दिनों का समय दिया है। इच्छुक कर्मचारी 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
📋 ट्रांसफर प्रक्रिया में विशेष प्रावधान
- विधायकों और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों की सिफारिश मान्य होगी।
- पिछली सरकार की तरह इस बार भी सत्ताधारी पार्टी की सहमति ट्रांसफर में लागू होगी।
- ट्रांसफर आदेश डाउनलोड करने के लिए सरकारी पोर्टल पर विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
📥 आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
- संबंधित विभाग का चयन करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- ट्रांसफर आदेश डाउनलोड करें।
🔗 महत्वपूर्ण लिंक
निष्कर्ष: सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बड़ा अवसर है। समय पर आवेदन करें और अपनी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर का लाभ उठाएं। 🚀
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