राजस्थान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25’ की शुरुआत की है। यह योजना प्रदेश के पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके पशुओं के लिए बीमा कवर प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लाभ और उद्देश्य 💡
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत, पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा निःशुल्क प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5 लाख भेड़/बकरियां और 1 लाख ऊंट वंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा।
इस बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता देना है। यदि बीमित पशु की प्राकृतिक मृत्यु या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालकों को बीमा राशि का क्लेम दिया जाएगा।
इस योजना के तहत कैसे मिलेगा लाभ? 🐮💰
- निःशुल्क बीमा कवर: पशुपालकों को इस योजना के तहत कोई प्रीमियम नहीं भरना होगा।
- बीमा राशि का निर्धारण: बीमा राशि पशु की नस्ल, उम्र और दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर तय की जाएगी। अधिकतम राशि 40,000 रुपए तक होगी।
- क्लेम प्रक्रिया: पशु की मृत्यु के बाद बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे और पोस्टमार्टम प्रक्रिया की जाएगी। 21 कार्य दिवस के भीतर बीमा क्लेम राशि पशुपालक को मिल जाएगी।
बीमित पशु की आयु सीमा 🐏📊
- गाय: 3 वर्ष से 12 वर्ष
- भैंस: 4 वर्ष से 12 वर्ष
- बकरी/भेड़: 1 वर्ष से 6 वर्ष
- ऊंट: 2 वर्ष से 15 वर्ष
आवेदन प्रक्रिया कैसे करें? 📝
राजस्थान के सभी जनाधार कार्डधारी पशुपालक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बीमा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ पशुओं की टैगिंग भी जरूरी होगी।
इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16% और 12% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
योजना की महत्वपूर्ण तिथियां 📅
- आवेदन की शुरुआत: 13 दिसंबर 2024
- आवेदन की अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2025
इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें और अपने पशुओं को बीमा से सुरक्षा प्रदान करें।